बनारस केसरी, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है, कि दृष्टिबाधित या फिर दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता। वे भी जज बन सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कानून का एक भाग निरस्त कर दिया।

बनारस केसरी, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है, कि दृष्टिबाधित या फिर दृष्टिहीन लोगों को न्यायिक परीक्षा में बैठने से रोका नहीं जा सकता। वे भी जज बन सकते हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कानून का एक भाग निरस्त कर दिया।

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