प्रमोद निगम की हत्या में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई , साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया

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बनारस केसरी,वाराणसी : प्रमोद निगम की हत्या में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट में आठ साल चली सुनवाई में जज ने दोनों हमलावरों को दोषी करार दिया है। दोनों का संपर्क माफिया मुख्तार अंसारी से बताया गया है। आरोपियों ने मुख्तार के शूटर के रूप में काम किया था। केवल गंदगी फैलाने से रोकने पर हत्या करने वाले शूटरों की वारदात को क्रूरतापूर्ण बताया था।पिछली तारीख पर केस में चली लंबी बहस के बाद जज ने फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की थी। जज ने दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में देकर पेश करने का आदेश दिया था। ADGC विनय सिंह ने बताया कि नंदलाल राय बबलू और शेषनाथ शर्मा को आरोपी बनाया गया था। गवाह, चार्जशीट, साक्ष्य के आधार पर जज ने दोनों को दोषी माना है।

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Author: Banaras Kesari

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