सरकार का बड़ा फैसला, बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं बन पाएगा पासपोर्ट

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बनारस केसरी : केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधनों के मुताबिक अब 1अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए।आवेदकों के लिए सरकारी और उपयुक्त अधिकारियों की ओर से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा।

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Author: Banaras Kesari

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